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महाराष्ट्र: बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में 25 साल कैद

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी बेटी से बलात्कार करता था. बाप की हैवानियत से तंग आकर बेटी के आत्महत्या करने के बाद उसका काला चिठ्ठा सामने आया. दोषी को विशेष पोक्सो कानून के तहत 25 साल की सजा सुनाई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Aug 21, 2019, 3:14 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 6:59 PM IST

ठाणेः किशोर बेटी से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है.

अतिरिक्त लोक अभियोजन उज्ज्वला मोहोलकर ने बताया कि जिला जज (विशेष पोक्सो कानून) डी जी मुरुमकर ने मंगलवार को 38 वर्षीय दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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मामला भिवंडी शहर के शांति नगर का है. मोहोलकर ने बताया कि शांति नगर में रहने वाला दोषी मई 2014 से मई 2016 के दौरान अपनी बीमार पत्नी को नींद की गोलियां देता था. इसके बाद अपनी बेटी से बलात्कार करता था.

गौरतलब है, पीड़ित तब 16 साल की थी, जिसने बाप की हैवानियत से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. पीड़िता ने आत्महत्या से पूर्व लिखे एक नोट में अपनी आपबीती बताई थी. वह नोट उसकी मां को मिला, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

मोहोलकर ने बताया कि मामले में सात गवाहों से जिरह की गई और आरोपी को सजा सुनाई गई.

Last Updated : Sep 27, 2019, 6:59 PM IST

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