मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को फैसला किया कि ऐसे कामगार जो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं लेकिन अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं, उनकी यात्रा का खर्च वह खुद वहन करेगी.
एक सरकारी आदेश में कहा गया कि प्रवासी कामगारों को स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारी के पास पंजीयन करवाना होगा और आवश्यक स्वास्थ्य जांच करवानी होगी.