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महाराष्ट्र : पालघर मॉब लिंचिंग केस में 47 आरोपियों को जमानत - accused in Palghar lynching case

पालघर में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार 47 लोगों को ठाणे की एक अदालत ने जमानत दे दी. आरोपियों को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया. बता दें, मामला महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिरौली 16 अप्रैल, 2020 का है, जहां पर भीड़ी ने तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.

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पालघर भीड़ हत्या मामला

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Published : Dec 7, 2020, 4:31 PM IST

मुंबई :मुंबई के ठाणे स्थित एक अदालत ने सोमवार को पालघर भीड़ हत्या मामले में गिरफ्तार 47 लोगों को जमानत दे दी. जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने आदेश दिया कि आरोपियों को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए. पिछले महीने अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी थी. इस मामले में अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

आवेदकों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में पेश होकर कहा कि इस घटना में उनके मुवक्किलों की कोई भूमिका नहीं थी और पुलिस ने उन्हें महज संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया.

महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिरौली में 16 अप्रैल, 2020 को उग्र भीड़ ने दो साधुओं महाराज कल्पवृक्ष गिरि (70), सुशीलगिरि महाराज 30) और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगडे (30) को पीट-पीटकर मार डाला था.

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महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (अपराध) ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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