मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन सजा प्राप्त सात दोषियों में से एक रविचंद्रन को 15 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी. उसे अपनी बीमार मां को देखने और कुछ पारिवारिक मामलों को निबटाने के लिए पैरोल दिया गया है.
रविचंद्रन की मां की याचिका पर न्यायमूर्ति टी. राजा और न्यायमूर्ति बी. पुगालेंदी ने उसे दस जनवरी से पैरोल की मंजूरी दी. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि पोंगल त्योहार को देखते हुए उसे पुलिस सुरक्षा दे पाना संभव नहीं होगा.
याचिकाकर्ता ने कहा कि राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उनका बेटा मदुरै केंद्रीय कारागार में 27 वर्षों से अधिक समय से बंद है.