चेन्नई :ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा अभिनेता रजनीकांत की संपत्ति पर 6.5 लाख रुपये का टैक्स लगाया है. इसके खिलाफ रजनीकांत ने मद्रास उच्च न्यायालय ने संपत्ति कर में माफी की मांग को लेकर याचिका दायर की है. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रजनीकांत को फटकार लगाई है और फाइन लगाने की चेतावनी दी है. यह कर उनके चेन्नई श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम पर लगाया गया है.
रजनीकांत की टैक्स माफी को लेकर याचिका, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार - Madras HC warns Rajinikanth
अभिनेता रजनीकांत ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से साढ़े छह लाख रुपये के टैक्स की मांग के खिलाफ याचिका दायर की है.
रजनीकांत
याचिका में उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 मार्च के बाद से यहां कोई शादी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है, इसलिए यहां से कोई राजस्व नहीं आया है, तो टैक्स किस आधार पर लगाया गया है.
मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने इस मामले में अभिनेता रजनीकांत को चेतावनी दी है. वहीं उनके वकील ने केस वापस लेने के लिए समय मांगा है.