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राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को 30 दिन की पैरोल दी है. पेरारीवलन की मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए याचिका दायर की गई थी.

मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट

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Published : Sep 24, 2020, 4:25 PM IST

चेन्नई :मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी है. पेरारीवलन की मां अर्पुथमल ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर यह पैरोल दी गई है.

साथ ही पैरोल ऐसे समय में दी गई है, जब पुझाल जेल में कैदियों का कोरोना वायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है.

राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था. इनके नाम हैं ए.जी. पेरारिवलन, वी.श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी. श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन.

यह सभी अपराधी 1991 से जेल में हैं. उसी साल चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में लिट्टे की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया था, जिसमें राजीव गांधी की मौके पर ही मौत हो गई थी.

तमिलनाडु सरकार ने इन सभी दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर अभी राज्यपाल का निर्णय आना बाकी है.

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