दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

निर्वाचन रद करने की अर्जी को चुनौती देने वाला प्रज्ञा ठाकुर का आवेदन खारिज - प्रज्ञा ठाकुर का आवेदन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन को खारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने भेपाल सीट से उनकार निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को चुनौती दी थी.

प्रज्ञा ठाकुर ( फाइल फोटो)
प्रज्ञा ठाकुर ( फाइल फोटो)

By

Published : Dec 13, 2019, 8:08 PM IST

Updated : Dec 13, 2019, 8:39 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भेपाल सीट से उनकार निर्वाचन रद करने की मांग करने वाली अर्जी को चुनौती दी थी.

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद करने की मांग की है.
इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था.

याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया, 'उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल धगट ने प्रज्ञा के उस आवेदन को आज खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था.'

पढ़ें- नो टू प्लास्टिक : ओडिशा की इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा यह अभियान

श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत ने प्रज्ञा द्वारा चुनाव याचिका के बारे में उठाई गई आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत धार्मिक आधार पर उनके भाषणों की वीडियो रिकार्डिंग असली है या नहीं. उक्त कथित भाषण प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा चुनाव, 2019 के प्रचार के दौरान दिए थे.

Last Updated : Dec 13, 2019, 8:39 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details