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डबल मर्डर के आरोप में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पत्नी और ससुर की कर दी थी हत्या - man killed father in law

डबल मर्डर के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है. यह मामला साल 2013 का है. युवक ने अपनी पत्नी और ससुर की हत्या कर दी थी.

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Published : May 9, 2019, 12:02 AM IST

मुंबई: जिला अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. व्यक्ति के ऊपर पत्नी और ससुर की हत्या करने का मामला चल रहा था. डबल मर्डर का ये मामला 2013 से चल रहा था.

अधेरी के साकीनाका इलाके में पैट्रोलिग कर रहे पुलिसवाले को इस मामले की जानकारी मिली थी. 2013 अक्टूबर के महीने में उसकी पैट्रोलिंग ड्यूटी लगी हुई थी.

अधिकारी ने बताया कि जब वह हॉउसिंग सोसाईटी के पास पहुंचा तो उसको खून से लथपथ दो लाशे स्वीमिंग पूल में तैरती मिली. हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष ने कार्रवाई के दौरान बताया कि बरामद लाशे नीलेश कांबली की पत्नी और ससुर की हैं. पत्नी का नाम सरस्वती और ससुर का नाम महादेव लोखंडे था. हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष जो इस मामले के मुख्य गवाह हैं. उन्होंने बताया कि हत्या करने के बाद कांबली आया और उसने खुद स्वीकार किया की उसने दोनों की हत्या कर दी.

मुख्य गवाह ने कोर्ट को बताया कि आरोपी का ससुर उससे 70,000 हजार रुपय की मांग कर रहा था. इसी पैसे के लेन-देन के चलते दोनों में लड़ाई हो गई. इस हाथापाई के दौरान कांबले ने अपने ससुर पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान जब पत्नी ने अपने पिता को छुड़ाने का प्रयास किया तो कांबले ने दोनो को मौत के घाट उतार दिया.

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