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लालू को एक मामले में मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे - चाईबासा कोषागार मामले में दोषी

चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है. उन्हें हाईकोर्ट से चाईबासा कोषागार मामले से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिली है.

रांचीः हाई कोर्ट से लालू यादव को राहत, चाईबासा मामले में मिली जमानत
रांचीः हाई कोर्ट से लालू यादव को राहत, चाईबासा मामले में मिली जमानत

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Published : Oct 9, 2020, 12:05 PM IST

Updated : Oct 9, 2020, 4:08 PM IST

रांचीः चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है. दरअसल हाईकोर्ट ने चाईबासा कोषागार मामले से अवैध निकासी के मामले में लालू को जमानत दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उनकी जेल की अवधि को देखते हुए यह माना कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है. इसी आधार पर जमानत दी गई है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा क्योंकि दुमका मामले में लालू को अभी जमानत नहीं मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत के लिए दो लाख रुपये जमा करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच वर्ष की सजा दी गई है. वह इस सजा की आधा सजा जेल में काट चुके हैं. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

जानें लालू यादव के वकील ने क्या कहा...

पढ़ें :झारखंड : चारा घोटाला मामले में लालू की जमानत याचिका पर कल सुनवाई

सीबीआई की ओर से हुआ विरोध
सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना. लालू प्रसाद को फिलहाल अभी जेल में रहना होगा. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें सीबीआई की अदालत ने सात साल की सजा दी है. इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

एक मामले में लालू को मिली जमानत

देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पहले ही मिली जमानत मिली
लालू यादव को चाईबासा कोषागार मामले में दोषी करार दिया गया था. चाईबासा कोषागार में 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गई थी. मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था, जिसमें 736 आरोपी थे. इनमें प्रमुखत: लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल था. मामले में 14 आरोपियों की केस चलने के दौरान मौत हो गई थी. तीन आरोपियों को दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बना दिए गए.

ग्राफिक्स

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत से लालू यादव को 7 साल की सजा दी है. इस मामले में फिलहाल जमानत नहीं मिली है. इसकी वजह से उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा. लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि दुमका केस में सजा की आधी अवधि 9 नवंबर को पूरी होगी. तब इस मामले में भी जमानत की अपील की जाएगी. इसके बाद लालू यादव जेल से बाहर आ सकेंगे.

क्या है चारा घोटाला

27 जनवरी 1996 को पश्चिम सिंहभूम जिले में पशुधन विभाग पर तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे के छापे के दौरान पता चला कि चारा सप्लाई के नाम पर जिन कंपनियों को भुगतान किया गया था, उन कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं था. जांच में अलग अलग कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया. उस वक्त झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था और राज्य में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी. विपक्ष ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा घोटाला सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता. उन्होंने घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. 11 मार्च 1996 को पटना हाईकोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश दिए. सीबीआई ने जांच के बाद लालू यादव सहित 55 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं थीं. 27 जुलाई 1997 को लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 30 जुलाई को सीबीआई कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. 5 अक्टूबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने नया राज्य झारखंड बनने के बाद मामला यहां स्थानांतरित कर दिया. 30 सितंबर 2013 को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत 45 लोगों को दोषी करार दिया. लालू यादव पर झारखंड में चारा घोटाले के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में सजा दी गई है. लालू की तीनों सजा एक साथ चल रही है.

केस नंबर एक

  • चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ और 33.67 रुपए की अवैध निकासी
  • 3 अक्टूबर 2013 को सजा का ऐलान
  • दोनों मामलों में लालू यादव को 5-5 साल की सजा
  • 9 अक्टूबर 2020 को हाईकोर्ट से जमानत

केस नंबर दो

  • देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी
  • 23 दिसंबर 2017 को सजा का एलान
  • लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा
  • 12 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट से जमानत

केस नंबर तीन

  • दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी
  • 24 मार्च 2018 को सजा का एलान
  • 2 धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना
  • 9 नवंबर 2020 के बाद करेंगे जमानत की अपील

केस नंबर चार

  • डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी
  • सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई जारी
  • विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में मामला

लालू यादव 23 दिसंबर 2017 से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में हैं और खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स में इलाज करवा रहे हैं. लालू यादव को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम के साथ करीब एक दर्जन बीमारियों ने चपेट में ले रखा है. इन दिनों रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है लिहाजा लालू यादव को रिम्स निदेशक के आवास केली बंगले में रखा गया है. बिहार चुनाव के मद्देनजर इन दिनों केली बंगले के आस पास बिहार नंबर प्लेट की गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया है. इसके साथ ही लालू के समर्थक उनसे मिलने की आस में घंटों इंतजार करते रहते हैं. बहरहाल, समर्थकों का ये इंतजार कब खत्म होगा और लालू प्रसाद यादव कब रिहा होंगे ये 9 नवंबर के बाद ही पता चल सकेगा.

Last Updated : Oct 9, 2020, 4:08 PM IST

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