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यौन अपराध करने पर अलग-अलग देशों में क्या हैं सजा के प्रावधान

दुनिया भर के अलग-अलग देश लैंगिक अपराधियों और बलात्कारियों को कड़ी सजा दे रहे हैं. इस्लामिक देशों में मौत की सज़ा और सार्वजनिक रूप से मौत की सज़ा देने जैसे दंड भी दिए जाते हैं. जानें अलग-अलग देशों में सजा के प्रावधान

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यौन अपराधों पर सजा के प्रावधान

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Published : Dec 5, 2019, 10:30 AM IST

कुछ देशों में, अदालत में त्वरित सुनवाई आयोजित की जाती है और अपराध की गंभीरता के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई जाती है. यौन शोषण के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के रुख को जानने के लिए नीचे दी गई सूची पर एक नज़र डालें.

उत्तर कोरिया: बलात्कारियों को बिना किसी दया के मौत की सजा दी जाती है. फायरिंग दस्ता आरोपी को सिर या शरीर के अन्य ज़रूरी हिस्से पर गोली मार देता है.

चीन: यहां यौन शोषण एक भयावह अपराध माना जाता है. न्यायपालिका तेजी से सुनवाई और जांच पूरी करती है. दोषियों को पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है. कुछ मामलों में अंडकोष निकालने की भी सज़ा दी जाती है. लेकिन अधिकांश मामलों में, शर्मिंदा होने के डर से पीड़ित/पीड़िता चुप रहते/रहती हैं.

सऊदी अरब:मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के कुछ दिनों के भीतर सजा सुना दी जाती है. बलात्कारियों को देशद्रोही करार देने के बाद, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है. कुछ मामलों में, उन्हें पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है.

ईरान: अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता है. उन्हें या तो गोली मार दी जाती है या फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है. यदि पीड़ित की सहमति हो, मौत की सजा को रोककर उसके बदले में 100 कोड़े मारे जाते हैं और आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है.

अफगानिस्तान: अपराध करने के 4 दिनों के भीतर सजा सुना दी जाती है. दोषियों को या तो सिर में गोली मार दी जाती है या उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है. पीड़ितों को स्वयं सजा देने का भी प्रावधान है.

संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र: कुकर्मी को फांसी पर लटका दिया जाता है. यूएई में सजा अदालत में सुनवाई के 7 दिनों के भीतर सुना दी जाती है.

पाकिस्तान: सामूहिक बलात्कार, बाल यौन शोषण या यौन उत्पीड़न के दोषी का दोष साबित हो जाने पर मौत की सजा दी जाती है. यही सजा उन लोगों को भी दी जाती है जो एक महिला के शरीर के अंगों को प्रदर्शित करके नुकसान पहुंचाते हैं.

क्यूबा: पहले से किसी भी लैंगिक अपराध के आरोपी या 12 साल से कम उम्र की लड़की का बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है.

फ्रांस: यौन अपराध के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई जाती है. अपराध की गंभीरता और क्रूरता के आधार पर, सजा को 30 साल या जीवनकाल तक बढ़ाया जा सकता है.

इज़रायल: बलात्कारियों को 16 साल जेल की सजा सुनाई जाती है. कभी-कभी, उन्हें आजीवन कारावास भी हो सकता है. किसी भी रूप में यौन शोषण के लिए एक ही सजा का प्रावधान है.

बांग्लादेश: यौन अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है. मृत्युदंड बहुत कम मामलों में दिया जाता है, हालांकि गंभीर मामलों में इसके लिए प्रावधान है.

जापान: अपराधियों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है. उन मामलों में जिनमें डकैती के दौरान यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनमें मृत्युदंड दिए जाने की संभावना होती है.

संयुक्त राज्य अमेरिका: यहां दो प्रकार के कानून हैं, संघीय और राज्य. संघीय कानून के तहत आने वाले मामलों में, बलात्कारियों को 30 साल की जेल की सजा मिलती है. यौन अपराध करने वालों को तीन डिग्री की सजा है. लुसियाना और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में बाल यौन उत्पीड़न करने वालों को मौत की सजा दी जाती है.

नॉर्वे: यौन अपराधियों को मामले की गंभीरता के आधार पर 4 से 20 साल की जेल की सजा मिलती है. महिला की सहमति के बिना किसी भी यौनकृत को हमला माना जाता है.

रूस: अपराध की गंभीरता के आधार पर 4 से 15 साल की जेल की सजाएं दी जाती हैं. अपराधियों को 20 साल तक नौकरी पर रखने से रोक लगा दी जाती है. बच्चियों से बलात्कार के मामले में सजा और भी कड़ी हो जाती है.

नीदरलैंड्स: होंठ पर चुंबन और यौन उत्पीड़न भी यहां यौन अपराध के तहत शामिल किए गए हैं. अपराधियों को 4 से 15 साल की जेल की सजा काटनी पड़ती है.

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