पठानकोट: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना में आठ साल की एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में अदालत ने छह आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा को लेकर बहस पूरी हो चुकी है. जिनको दोषी ठहराया गया है उनके नाम हैं- सांजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेन्द्र वर्मा और तिलक राज.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार, अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की आठ वर्षीय एक लड़की का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण कर कठुआ जिले के एक गांव के एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.
पिछले साल 7 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के कहने पर कठुआ से लगभग 26 किमी दूर पठानकोट में मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया था. शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था.