नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए प्रदत्त विशेष दर्जे को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ एक कश्मीरी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अधिवक्ता शाकिर शाबिर ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रेसीडेंशियल ऑर्डर के जरिए जिस अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया और परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया, उसे राज्य विधानसभा की मंजूरी के बगैर नहीं संशोधित किया जा सकता और यह संविधान का उल्लंघन है.
याचिका में कहा गया है कि राज्य विधानसभा की मंजूरी आम कश्मीरी की इच्छा को प्रदर्शित करती है, जो जम्मू एवं कश्मीर का इतिहास और भूगोल बदलने वाले ऐसे बड़े कदम से पहले आवश्यक है.
याचिका में कहा गया है, 'केंद्र सरकार की कार्रवाई लापरवाही भरी है, जिसमें संवैधानिक अनुमति की कमी है. जम्मू एवं कश्मीर के लाखों निवासियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है.'