बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए राज्य सरकार की याचिका गुरुवार को पहले से ही लंबित एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दी. अदालत ने कहा कि याचिका 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी.
राज्य सरकार ने 11 अगस्त की रात को शहर में भड़के दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दावा आयुक्त के रूप में एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए बुधवार को अदालत में याचिका दायर की थी.
यह मामला बृहस्पतिवार को जब मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की पीठ के समक्ष आया तो उन्होंने कहा कि इसी तरह की एक अन्य की भी याचिका पर विचार सुनवाई होनी है और उस पर भी आदेश सुनाना है.