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पाक समर्थित नारेबाजी प्रकरण : कर्नाटक से कश्मीर नहीं जाएंगे तीनों छात्र, याचिका खारिज

कथित तौर से पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने के आरोप का सामना कर रहे तीन छात्रों की याचिका कर्नाटक के हुबली में एक स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका में छात्रों ने कोर्ट से कश्मीर जाने की अनुमति मांगी थी.

Offenders cannot Travel Kashmir says HC in Pro-Pak Slogan case of Hubli-
कश्मीर छात्र

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Published : Jul 27, 2020, 10:24 PM IST

बेंगलुरु : पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने वाले कश्मीर के तीन छात्र की याचिका स्थानीय (हुबली) कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका में छात्रों ने कोर्ट से कश्मीर जाने की अनुमति मांगी थी. दरअसल गत 15 फरवरी को कर्नाटक के हुबली जिले में कश्मीर के तीन छात्रों ने कथित तौर से पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए थे. इस मामले में तीन कश्मीरी छात्रों को हिरासत में लिया गया था.

कोर्ट ने तीनों छात्रों को बेंगलुरु में रहने की शर्त पर जमानत दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें कर्नाटक राज्य न छोड़ने को कहा था, लेकिन अब तीनों छात्रों ने कोर्ट से कश्मीर जाने को लेकर याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

दरअसल, हुबली के केएलई कॉलेज में इंजिनियरिंग कर रहे तीन कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान समर्थित नारे लगाते वीडियो बनाया था, जो बाद में वायरल हो गया था. पुलवामा हमले की बरसी मनाई जा रही थी. आरोप है कि उसी दौरान अमीर, बेसेथ, थेलम नाम के तीन छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे.

यह भी पढ़ें-कर्नाटक से जम्मू कश्मीर भेजे गए तीन छात्र, पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी का आरोप

गौरतलब है कि सरकारी आरक्षण के तहत जम्मू कश्मीर मूल के कुल सात सदस्य केएलई कॉलेज में पढ़ते हैं.

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