मथुरा :उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पिछले साल 5 अक्टूबर को पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार सदस्यों पर देशद्रोह के मामले में सोमवार को अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पेशी हुई. 10 मिनट बहस होने के बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पांचवें आरोपी रऊफ शरीफ के खिलाफ नए सिरे से बी वारंट जारी किया गया है.
पीएफआई के चार सदस्यों की कोर्ट में पेशी
पिछले साल पांच अक्टूबर को पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीकी ओर मसूद को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस-वे के मांट टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था. चारों सदस्यों के पास से जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई थी. ये लोग हाथरस में जाकर हिंसा फैलाना चाहते थे. 7 अक्टूबर को चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ. सोमवार को अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी हुई.
पीएफआई के सदस्यों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी
अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पीएफआई के चारों सदस्य की पेशी हुई. अधिवक्ता के बहस किए जाने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन की बढ़ा दी है. फिलहाल चारों आरोपी मथुरा जिला कारागार में बंद हैं.
पीएफआई के मामले में एसटीएफ कर रही जांच
जनपद में पकड़े गए पीएफआई के सदस्य से पूछताछ लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है. पीएफआई के सदस्यों पर तीन अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.