जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ हनुमानगढ़ थाने में दर्ज एफआईआर पर आगामी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश पीएस भाटी की एकलपीठ ने यह आदेश जेपी नड्डा की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राज दीपक रस्तोगी ने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ता मनोज सैनी ने हनुमानगढ़ पुलिस थाने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के खिलाफ गत 23 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी.
मामले के अनुसार अमित मालवीय ने 10 अप्रैल को अपने ट्विटर से एक न्यूज के आधार पर ट्वीट किया था. न्यूज में कहा गया था की भीलवाड़ा में 22 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं. जिस पर मालवीय ने ट्वीट में लिखा था की जहां भी राहुल गांधी होते हैं, वहां चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? वहीं याचिका में बताया गया कि मालवीय ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया था, जो समाचार में प्रकाशित किया गया था.