दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

तबरेज मॉब लिंचिंग : झारखंड पुलिस का यू-टर्न, कहा- पिटाई है मौत की वजह - झारखंड पुलिस मुख्यालय

झारखंड के सरायकेला में भीड़ की पिटाई के बाद तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. इस मॉब लिंचिंग केस में झारखंड पुलिस ने यू टर्न लिया है. पुलिस अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करेगी. बता दें कुछ दिन पहले ही आरोपियों पर से हत्या का आरोप हटा दिया था. जानें पूरा विवरण

फाईल फोटो

By

Published : Sep 18, 2019, 10:39 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 3:22 AM IST

रांची: झारखंड के सरायकेला-खरसावां में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने अपने पूर्व के फैसले को बदलते हुए अब आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है.

झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि आरोप पत्र समर्पित करने के समय पुलिस को प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण को जांचने के लिए बिसरा को सुरक्षित रखा गया था.

पुलिस की ओर से जारी पत्र

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कारण
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसल) से जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर चिकित्सकों के द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया था. लेकिन इस एफएसल के परीक्षण प्रतिवेदन में हृदय गति रुकने का कारण स्पष्ट नहीं था. इसके बाद न्याय हित और कांड के सफल अभियोजन के लिए पुलिस ने जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एमजीएम) के विशेषज्ञ चिकित्सकों के बोर्ड से मृतक के मृत्यु के स्पष्ट कारणों की मांग की. एमजीएम के विशेषज्ञ चिकित्सक के बोर्ड के द्वारा मृतक तबरेज अंसारी की मृत्यु का कारण बुरी तरह से पीटे जाने को बताया गया है.

कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई थी
एमजीएम के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि तबरेज के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई थी. तबरेज के शरीर में कंपाउंड फैक्चर भी पाया गया है, पिटाई की वजह से तबरेज के हृदय के चैंबर में खून भर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. इसके साथ ही तबरेज अंसारी के वायरल वीडियो की जांच रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है. जांच में यह पाया गया है कि वायरल वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें-तबरेज मॉब लिंचिंग: सभी आरोपियों से हत्या का आरोप हटा, पुलिस ने कहा- हार्ट अटैक से हुई मौत

पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा
झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी मुरारी लाल मीणा ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि नए साक्ष्यों के आने के बाद यह निर्णय लिया गया है. इसके पूरक अनुसंधान में संकलित अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर पूर्व में आरोप पत्रित अभियुक्तों के विरुद्ध भी धारा 302 के तहत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा.

मामले में 11 लोगों पर आरोप
बता दें कि सरायकेला खरसावां थाना कांड संख्या 77/19 में पुलिस द्वारा कांड के अनुसंधान के दौरान आए तथ्यों और संकलित साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्तों विक्रम मंडल और अतुल मालिक के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या 126/19 में धारा 147/ 149/ 341/ 342 /323 /325/ 302 और 295 ए के तहत समर्पित किया गया है. अब इस कांड में पूर्व में आरोप पत्रित 11 अभियुक्तों भीमसेन मंडल, कमल महतो सुनामो प्रधान, प्रेम चंद्र महली, सुमंत महतो, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, कुशल महली, सत्यनरायन नायक और प्रकाश मंडल और पप्पू मंडल के विरुद्ध भी धारा 302 के तहत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है.

Last Updated : Oct 1, 2019, 3:22 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details