श्रीनगर : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय किया गया है. आईएएस, आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के अधिकारी इसके दायरे में आएंगे.
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 13 और 88 में संशोधन किया गया था और अब वहां अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे.
नए खंड परिभाषित करता है कि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा कैडर के लिए भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य वहन करेंगे और एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा होंगे और भविष्य में यूटी की नागरिक सेवाओं का आवंटन होगा.