नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर आज से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां कई बदलाव हो जाएंगे. इसके अंतर्गत प्रदेश में पुलिस तथा कानून-व्यवस्था सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहेगी, जबकि भूमि वहां की चुनी हुई सरकार के अधीन होगी.
जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के अनुसार, भूमि संबंधी अधिकार केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार के पास होगा. यह व्यवस्था दिल्ली के विपरीत होगी जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के माध्यम से उपराज्यपाल का नियंत्रण है.
कानून में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा संविधान की राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बना सकती है, सिवाय प्रविष्टि संख्या एक और दो के विषयों क्रमश: ‘‘लोक व्यवस्था और पुलिस’’ को छोड़कर. साथ ही वह समवर्ती सूची के तहत विषयों पर भी कानून बना सकती है.
दिल्ली और पुडुचेरी दोनों की अपनी विधानसभा है तथा केंद्र उपराज्यपाल (एलजी) के माध्यम से पुलिस और कानून व्यवस्था नियंत्रित करता है.
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा और जैसी अखिल भारतीय सेवाएँ और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उपराज्यपाल के नियंत्रण में होंगी, न कि जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार के अधीन.