कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या मामले में जांच एजेंसी सीआईडी को निर्देश दिया है. दरअसल कोर्ट ने आरोपी भाजपा विधायक जगन्नाथ सरकार को 28 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने सरकार को गिरफ्तारी से मिली छूट के दौरान 8, 9, 15 और 16 फरवरी को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
अदालत ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई के दिन 28 फरवरी को जांच में प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
बिस्वास नदिया जिले में कृष्णगंज से तृणमूल विधायक थे. नौ फरवरी 2019 को सरस्वती पूजा के दौरान उनके घर के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.