नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने के निर्देश दिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार जनवरी तक यह सारी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि अचल संपत्तियों की जानकारी न देने पर आईपीएस अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी.
आईपीएस अफसरों को निर्देश- अचल संपत्ति की जानकारी दें अन्यथा विजिलेंस की नहीं मिलेगी मंजूरी
गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने के निर्देश दिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार जनवरी तक यह सारी डिटेल्स उपलब्ध कराने को कहा गया है
गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश
(अपडेट जारी है...)
Last Updated : Nov 26, 2020, 11:51 AM IST