मुंबई : कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक हिल स्टेशन की यात्रा करने के आरोप में डीएचएफएल के प्रोमोटर्स कपिल और धीरज वधावन तथा उनके परिवार के सदस्यों समेत 21 अन्यों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में यात्रा की अनुमति देने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को शुक्रवार को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया.
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि महाराष्ट्र के सातारा जिले में महाबलेश्वर पुलिस थाने में आईपीसी और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है मामला
एक अधिकारी ने बताया कि वधावन परिवार के सदस्यों को अन्यों के साथ मुंबई से 300 किलोमीटर दूर स्थित मशहूर पर्वतीय क्षेत्र महाबलेश्वर में उनके दीवान विला से गुरुवार को महानगरपालिका के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था. उन्होंने बताया कि बंद लागू होने के बावजूद सभी 23 लोग बुधवार शाम को अपनी कारों से खंडाला से महाबलेश्वर गए थे, जबकि विषाणु पर लगाम लगाने के लिए पुणे और सातारा जिलों को सील कर रखा गया था. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया था कि निकाय अधिकारियों ने उन्हें उनके फार्महाउस में देखा था.
हिल स्टेशन पर यात्रा प्रतिबंधित
उन्होंने बताया कि चूंकि सातारा जिले के जिलाधीश के निषेधाज्ञा आदेश ने हर किसी को हिल स्टेशन पर यात्रा करने से प्रतिबंधित कर रखा है इसीलिए वेई शहर के समन्वय अधिकारी ने गुरुवार को महाबलेश्वर पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.