सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सुनाया गया हालिया फैसला स्वागत योग्य है, जिसमें राजनीतिक दलों से सवाल किया है कि वे अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को नामांकित करने के कारणों को समझाएं. यह निर्णय राजनीतिक दलों पर नैतिक दबाव बनाने में चुनाव आयोग को सशक्त कर सकता है क्योंकि उसे जनता में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होगी कि इस तरह के उम्मीदवार को पार्टी द्वारा टिकट क्यों दिया गया था? मगर अफ़सोस की बात है कि यह आदेश राजनीतिक दलों को यह सवाल पूछकर नैतिक दबाव बनाने के अलावा निर्वाचन आयोग को इससे एक इंच ज्यादा शक्तियां नहीं प्रदान कर सकेगा? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस आदेश द्वारा दी गई सवाल पूछने की शक्ति से लैस क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर नैतिक दबाव बना सकेगा, ताकि वे आपराधिक इतिहास वाले उमीदवारों के नामांकन के खिलाफ यदि तुरंत कदम न भी उठाएं तो भी अगली बार ऐसा करने से पहले दो बार उसपर विचार करें? क्या इस निर्णय से चुनाव आयोग के चुनाव में अपराधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है?
भारतीय राजनीति के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती राजनीति का अपराधीकरण है. लगातार संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अपराधिक छवि के प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. आंकड़े बताते हैं कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों में, 24% सदस्यों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो 2009 में 16वीं लोकसभा में बढ़कर 30% हो गए. उम्मीद जताई गयी थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार में बदलाव आएगा और उसके बाद संसद में उन सदस्यों की कमी देखी जाएगी, जिनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन 2014 के बाद भी हालात कम से कम इस मामले में कोई ख़ास बेहतर होते नजर नहीं आये. 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनी गई 17वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 43% सदस्य मौजूद हैं.
विभिन्न राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों के संबंध में, तस्वीर बहुत अलग नहीं है, एकमात्र कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश राज्य विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित प्रतिनिधि बड़ी संख्या में हैं. हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जहां आमआदमी पार्टी लगातार दूसरी बार चुनावी जीत मिली है, दिल्ली विधायिका में आपराधिक छवि के साथ प्रवेश पाने वाले विधानसभा के सदद्यों की संख्या में वृद्धि हुई है. 70 सदस्यीय दिल्ली विधान सभा में, 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित सदस्यों में से 24 सदस्यों के खिलाफ अपराधिक मामलों का रिकॉर्ड था. लेकिन वर्तमान विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 42 हो गई, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान जीत दर्ज करायी है. उन विधायकों की संख्या जिनपर हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी संख्या, जो 2015 में 14 थी वो दो गुना बढ़कर 2020 में 37 हो गई. लोक सभा की तरह, उम्मीद की गयी थी कि दिल्ली विधानसभा में चुने गए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता में सुधार आएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी, जो एक नवगठित राजनीतिक दल है, ने शहर में एक अलग तरह की राजनीति प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन अफ़सोस की बात है कि ऐसा किसी भी तरह से होता नहीं लगा. यदि यह केवल एक नैतिक प्रश्न होता, तो हम लोकसभा और दिल्ली विधानसभा में साफ़-सुथरी छवि वाले प्रतिनिधि देखते, क्योंकि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर बेदाग़ राजनीति देने का वादा किया था और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए भी ऐसा ही वादा किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता में हमें ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला.
हाल के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के नामांकन के समय राजनीतिक दलों के लिए छह दिशानिर्देश दिए हैं. इस निर्णय ने राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के अपराधिक मामलों का पूरा विवरण अपलोड करें. फैसला राजनीतिक दलों को इस बात पर भी बाध्य करता है कि ऐसे उम्मीदवारों के चयन के औचित्य को भी वे सार्वजनिक करें और साफ़ छवि के उम्मीदवार को न ढूंढ पाने की असमर्थता के कारण भी समझाएं. दिशानिर्देशों के अनुसार, सिर्फ जीतने की क्षमता का बहाना स्पष्टीकरण के रूप में पार्टियों के लिए काम नहीं करेगा. इसके अनुसार, उक्त जानकारी को पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के साथ एक स्थानीय भाषा में छपे अखबार और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा.
यह सब उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले किया जाना है, इसमें जो भी तिथि पहले हो. पार्टी को उस उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट भी भेजनी होगी. ऐसा करने में असफल होने की स्थिति में चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायलय के सज्ञान में उस विशेष राजनीतिक दल द्वारा गैर-अनुपालन करने का मामला लाते हुए न्यायलय की अवमानना का मुक़दमा दर्ज करवाना होगा.