इस्लामाबाद : पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उप राजदूत गौरव अहलूवालिया, मौत की सजा पाए कैदी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के मामले में भारत का पक्ष रखना चाहते हैं. यह जानकारी बुधवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों में दी गई.
डॉन अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की वृहद पीठ के समक्ष मंगलवार को भारतीय उच्चायोग के वकील बैरिस्टर शाहनवाज नून ने कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के मामले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और अदालत के समक्ष अहलूवालिया भारत सरकार का पक्ष रखेंगे.
चाहें तो कोर्ट के समक्ष पेश होने की छूट
न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय भारत सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है. क्योंकि, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है. 'उन्होंने कहा कि अगर राजनयिक अदालत के समक्ष पेश होना चाहते हैं, तो इसका हमेशा स्वागत है.
अटॉर्नी जनरल खालिद जवाद खान ने अदालत को सलाह दी कि भारत के उप उच्चायुक्त आ सकते हैं, लेकिन भारत को पहले मामले के लिए वकील की नियुक्ति करनी चाहिए.
खबर के मुताबिक नून ने अदालत को सूचित किया कि भारत को इस बात की भी चिंता है कि एक और भारतीय नागरिक इस्माइल, जिसे जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया था की सजा पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद हिरासत में लिया जा सकता है. उच्च न्यायालय की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी है.