हैदराबाद : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए टिक-टॉक समेत चीन के 59 एप पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के इस फैसले से देश में सरकार की सराहना की जा रही है. यह 59 एप बहुत लोकप्रिय थे. टिक-टॉक, यूसी ब्राउजर, फाइल शेयरिंग एप्लिकेशन शेयर इट और कैम स्कैनर जैसे एप पर प्रतिबंध लगाया गया है.
कार्रवाई का कानूनी आधार : धारा 69 ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है.
प्रतिबंध कैसे लागू किया जाएगा?
जैसे ही गूगल (एंड्रॉयड) और ऐप्पल को सरकारी आदेश की प्रतियां प्राप्त होगीं तो 59 प्रतिबंधित एप को गूगल प्ले स्टोर और आईओएस एप स्टोर से हटा दिया जाएगा.
सरकारी अधिकारियों ने पहले ही भारतीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) और टिलकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) को एप के साथ सभी डेटा ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए कहा है. इसका मतलब यह है कि एक बार प्रक्रिया पूर्ण हो जाए फिर यह एप्स डिफॉल्ट रूप से कार्य नहीं करेंगे.
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भारत में प्रमुख प्रतिबंधित एप के उपयोगकर्ता इस प्रकार हैं :
एप | उपयोगकर्ता (मिलियन) |
टिक टॉक | 120 |
क्लब फैक्ट्री | 100 |
कैम स्कैनर | 100 |
यूसी ब्राउजर | 130 |
एमआई कंम्यूनिटी | 18 |
हैलो | 4 |
शेयर इट | 400 |
चीनी मीडिया (ग्लोबल टाइम्स) की प्रतिक्रिया
चीनी मीडिया ने इसको लेकर कहा कि चीनी कंपनियों के 59 एप पर भारत सरकार के प्रतिबंध से भारत को नुकसान होगा. क्योंकि भारत चीन के प्रौद्योगिकी और इंटरनेट स्टार्ट-अप के निवेश को खो देगा. चीनी निवेशकों ने भारत के हाई-टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में निवेश किया था. इससे भारत की स्थिति में ही सुधार हुआ था.