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भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से कल से उठेगा पर्दा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि सितंबर से 'स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता' का दौर समाप्त हो जाएगा. वित्तीय खातों की जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) की शुरुआत सितंबर से हो रही है. जानें क्या है अहम करार...

फाइल फोटो

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Published : Aug 31, 2019, 11:40 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 12:41 AM IST

नई दिल्ली: भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी रविवार से भारत के कर-विभाग के पास होगी. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के समझौते के प्रभावी होने के साथ भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से रहस्य का पर्दा उठने की संभावना है.

दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन से लड़ाई के खिलाफ इस कदम को काफी अहम करार दिया है. बोर्ड ने कहा है कि सितंबर से 'स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता' का दौर समाप्त हो जाएगा.

ज्ञात हो सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है.

पढ़ें- स्विस बैंक के खाताधारकों पर बढ़ी सख्ती, 50 भारतीयों को मिलेगा नोटिस

सीबीडीटी ने कहा है कि सूचना आदान-प्रदान की यह व्यवस्था शुरू होने के ठीक पहले भारत आए स्विट्जरलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अगस्त के बीच राजस्व सचिव एबी पांडेय, बोर्ड के चेयरमैन पी सी मोदी और बोर्ड के सदस्य (विधायी) अखिलेश रंजन के साथ बैठक की. स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्त मामलों के राज्य सचिवालय में कर विभाग में उपप्रमुख निकोलस मारियो ने स्विस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की.

गौरतलब है की वित्तीय खातों की जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) की शुरुआत सितंबर से हो रही है.

सीबीडीटी ने बयान में कहा है, 'भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों के 2018 में बंद किए खातों की भी जानकारी मिल जाएगी.'

Last Updated : Sep 29, 2019, 12:41 AM IST

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