नई दिल्ली : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद को साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने सईद को आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों में कुल 11 साल की सजा सुनाई है और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेंगी इसलिए साढ़े पांच साल में सजा पूरी हो जाएगी. इस घटनाक्रम पर भारत सरकार के सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी है.
भारत सरकार के सूत्रों ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्टों को देखा है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादी हाफिज सईद को सजा सुनाई है. यह पाकिस्तान पर लंबे समय से लंबित अंतरराष्ट्रीय दायित्व का हिस्सा है ताकि आतंकवाद को मिलने वाले समर्थन को खत्म किया जा सके.