चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला निवासी बलजीत कौर की फैमिली पेंशन रोकने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की विधवा अगर हत्या की दोषी है तो भी उसे फैमिली पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
बलजीत कौर के पति तरसेम सिंह हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे. उनकी मृत्यु 2008 में हो गई थी. 2009 में पत्नी बलजीत कौर पर पति की हत्या मामला दर्ज हुआ. बलजिंदर कौर को 2011 में दोषी करार दे दिया गया. इस आधार पर हरियाणा सरकार ने उसको दिए जाने वाले वित्तीय लाभ रोक दिए थे.
हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गलती की है. कोर्ट ने कहा कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता. कोई पत्नी केवल वित्तीय लाभ के लिए कर्मचारी की हत्या न कर दे इसलिए नियम बनाया गया था.
फैमिली पेंशन एक कल्याणकारी नियम है जिसे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है. ऐसे में पत्नी अपराधिक मामले की दोषी होकर भी फैमिली पेंशन की हकदार है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 2 महीने के भीतर याचिकाकर्ता को लंबित वित्तीय लाभ तथा फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश जारी किया है.
क्या है नियम?, सरकार की दलील
नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को कर्मचारी की सेवानिवृति की तिथि तक वित्तीय लाभ जारी किए जाते हैं. सेवानिवृति की आयु पूरी होने के बाद पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार होती है. हरियाणा सरकार ने यह कहते हुए वित्तीय लाभ तथा फैमिली पेंशन से इनकार कर दिया था की पत्नी का आचरण सही नहीं है वह दोषी करार दी जा चुकी है.