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आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत - सिकंदराबाद के गणेश मंदिर में एक बम विस्फोट

सिकंदराबाद के गणेश मंदिर में 22 वर्ष पूर्व एक बम विस्फोट की साजिश के मामले में सुनवाई के लिए मुख्य आरोपित अब्दुल करीम टुंडा को तेलंगाना पुलिस हैदराबाद लेकर आई है. नपल्ली अदालत में सुनवाई के बाद टुंडा को 15 अक्टूबर तक तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया.

अब्दुल करीम टुंडा (फाइल फोटो)

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Published : Oct 13, 2019, 4:27 PM IST

Updated : Oct 13, 2019, 6:22 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना में हैदराबाद सिटी पुलिस आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को शहर लेकर आई है. टुंडा को सिकंदराबाद के गणेश मंदिर में एक बम विस्फोट की साजिश के मामले में सुनवाई के लिए नामपल्ली अदालत लाया गया था.

कोर्ट ने टुंडा को 15 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. फिलहाल एसआईटी अधिकारियों ने अब्दुल करीम को चंचलगुडा जेल में स्थानांतरित कर दिया है.

अब्दुल करीम टुंडा (फाइल फोटो)

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने चार अक्टूबर को हैदराबाद पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) की याचिका को अनुमति दी थी, जो 1997 के बम विस्फोट मामले के मामले में अभियुक्त को 15 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद उसकी हिरासत की मांग कर रही थी.

फिलहाल करीम टुंडा को 15 अक्टूबर तक तीन दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है.

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गौरतलब है कि 1998 में सिकंदराबाद के गणेश मंदिर बम विस्फोट की साजिश रचने के मामले में सुनवाई के लिए टुंडा को गाजियाबाद जेल से नामपल्ली अदालत लाया गया था.

बता दें, आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तलश्कर-ए-तैयबा के साथ भी संबंध हैं. पुलिस के अनुसार, टुंडा युवाओं को रसायनों से बम बनाने की विधि सिखाता था.

गौरतलब है कि दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद टुंडा ने देश में आतंकवादी घटनाओं और विस्फोट करने की ओर ध्यान दिया.

आपको बता दें, 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से 20 खुंखार आतंकवादियों को शरण न देने की मांग की थी, इनमें टुंडा भी शामिल था.

Last Updated : Oct 13, 2019, 6:22 PM IST

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