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निजी अस्पतालों ने कोरोना के इलाज के नाम पर भारी कीमत वसूलना शुरू किया

दिल्ली के निजी अस्पतालों ने कोविड-19 महामारी के नाम पर भारी कीमत वसूलना शुरू कर दिया है. मैक्स अस्पताल के एक रेट चार्ट में कहा गया है कि पैकेज 25,000 रुपये से शुरू होता है, डबल पैकेज 27,100 रुपये, सिंगल 30,400 रुपये, आईसीयू 53,000 रुपये और आईसीयू वेंटिलेटर 72,500 रुपये से शुरू है. जानें विस्तार से...

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Published : Jun 13, 2020, 1:58 AM IST

नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के निजी अस्पतालों ने कोविड की देखभाल के लिए भारी कीमत वसूलना शुरू कर दिया है.

दिलचस्प बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन ने कोविड चिकित्सा प्रबंधन के लिए प्रति दिन पैकेज की घोषणा की है. मैक्स अस्पताल के एक रेट चार्ट में कहा गया है कि पैकेज 25,000 रुपये से शुरू होता है, डबल पैकेज 27,100 रुपये, सिंगल 30,400 रुपये, आईसीयू 53,000 रुपये और आईसीयू वेंटिलेटर 72,500 रुपये से शुरू है.

जब ईटीवी भारत ने मैक्स अस्पताल से संपर्क किया, तो प्राधिकरण ने कहा कि यह एक पुरानी दर चार्ट है. मैक्स अधिकारी पहचान छुपाते हुए नई दर की चार्ट प्रदान करने में विफल रहे.

वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, 'कोविड परीक्षण पर एक निगरानी थी लेकिन जहां तक ​​अस्पताल में कोविड की देखभाल का सवाल है, कोई निकाय नहीं है.'

इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विशेष टीमों के माध्यम से कैंटेनमेंट जोन में सक्रिय घर से अन्य घर में निगरानी कर संबंधित राज्यों मामलों की शीघ्र पहचान करें.

कोविड-19 पर एक समीक्षा बैठक में गौबा ने इस बात पर भी जोर दिया कि विशेष रूप से बुजुर्गों और सह-रुग्ण रोगियों सहित कमजोर लोगों के लिए निवारक उपाय बेहद महत्वपूर्ण है.

इस बीच 1,47,194 कोविड-19 रोगियों के ठीक होने के साथ भारत में कोविड-19 की रिकवरी दर अब 49.47 प्रतिशत है. अब तक, 877 प्रयोगशालाओं के माध्यम से 53,63,445 नमूनों का परीक्षण किया गया है.

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखा है और याद दिलाया है कि देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है. 'अनलॉक 1 के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित है.

पत्र में कहा गया है कि प्रतिबंध माल की लोडिंग/अनलोडिंग (आपूर्ति श्रृंखला रसद के हिस्से के रूप में), व्यक्तियों, ट्रकों और माल वाहक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली बसों पर लागू नहीं होता है.

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