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लॉकडाउन: राहत पर गृह मंत्रालय सख्त, केरल सरकार बोली- सुझाव पर करेंगे विचार

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 19 अप्रैल 2020 के एक पत्र में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वह इस दिशा-निर्देश पर अपना ध्यान दे कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशानिर्देशों को उल्ंलघन न करें और निर्देशों का सख्ती से लागू करें. इसका जवाब देते हुए केरल सरकार ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे गृह मंत्रालय के सुझाव पर विचार करेंगे.

अमित शाह
अमित शाह

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Published : Apr 20, 2020, 10:37 AM IST

Updated : Apr 20, 2020, 1:29 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 19 अप्रैल 2020 के एक पत्र में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वह इस दिशा-निर्देश पर अपना ध्यान दे कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशानिर्देशों को उल्ंलघन न करें और निर्देशों का सख्ती से लागू करें.

गृह मंत्रालय का पत्र

दरअसल, केरल सरकार ने केंद्र से द्वारा लॉकडाउन के लिए जारी किए गए निर्देशों के बावजूद राज्य में कुछ अतिरिक्त राहत देते हुए आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दी थी.

इस पर गृहमंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने कहा कि केरल सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए गृह मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन है.

इसका जवाब देते हुए केरल सरकार के मुख्य सचिव टॉम जोसे ने कहा कि उन्हें केन्द्र से एक चिट्ठी मिली है. हम इस पर चर्चा कर रहे हैं. अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने आदेश में बदलाव करेंगे.

Last Updated : Apr 20, 2020, 1:29 PM IST

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