नई दिल्ली : साल 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश की याचिका खारिज हो गई है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश की याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि निर्भया केस में मौत की सजा मिलने के बाद दोषी मुकेश ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए मुकेश ने अपनी मौत की सजा को रद करने की मांग की थी.
याचिका में दावा किया गया था कि जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तब वह दिल्ली में नहीं था. बता दें कि 20 मार्च को सुबह (साढ़े पांच) 5:30 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली है.
इससे पहले बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी मुकेश सिंह की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही, अदालत ने 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' को उसके वकील को उपयुक्त परामर्श देने को भी कहा.
बता दें कि निचली अदालत ने गत पांच मार्च को इस मामले के चार दोषियों - मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया था.