चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरण की इस अर्जी पर शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया कि उसे 10सितंबर, 2018 से वेल्लोर जेल में अवैध हिरासत में रखा जा रहा है.
अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उसने कहा कि उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने उसे रिहा करने की मंत्रिपरिषद की नौ सितंबर, 2018 की सलाह नहीं मानी.
न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और न्यायमूर्ति आर पोंगिअप्पन की खंडपीठ ने अतिरिक्त जन अभियोजक को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी, 2020 तय की.