दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

पटना हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- कोटा से छात्रों को लाने की क्या है व्यवस्था

पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बताने को कहा कि कोटा से छात्रों को वापस लाने की क्या व्यवस्था होगी. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई होगी.

By

Published : Apr 28, 2020, 3:00 PM IST

etvbharat
प्रतीकात्मक चित्र

पटना :लॉकडाउन के दौरान कोटा और अन्य राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कहा है कि कोटा से छात्रों को वापस लाने की क्या व्यवस्था होगी. इस मामले में अगली सुनवाई पांच मई को होगी. जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है.

दरअसल, पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर जवाब तलब किया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को वहां फंसे छात्रों को सभी संभव मदद करने को कहा. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाहर से आये मजदूरों की वापसी से संबंधित मामला सुनवाई के लिए लंबित है. इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए पटना हाईकोर्ट से एक सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

अगली सुनवाई 5 मई को
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में इन छात्रों को लॉकडाउन में वापस लाने में असमर्थ हैं. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश देते हुए ये बताने को कहा कि इन्हें वापस लाने की क्या व्यवस्था होगी. इस मामले पर अगली सुनवाई पांच मई को होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details