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केरल : हाई कोर्ट ने UAPA मामले में खारिज की माकपा कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका - CPM workers

गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं - एलन सुहैब और थाहा फजल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जानें विस्तार से...

CPM workers
केरल हाई कोर्ट

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Published : Nov 27, 2019, 7:02 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 8:07 PM IST

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से संबंद्ध दो छात्र कार्यकर्ताओं - एलन सुहैब और थाहा फजल की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

हाई कोर्ट का यह आदेश छात्रों पर आरोप सिद्ध होने के बाद आया है. अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके खिलाफ माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोपों की जांच चल रही है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने छात्रों के माओवादियों से संबंध साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे यूएपीए के तहत मामले में छात्रों को आरोपी बनाने पर अदालत आश्वस्त हुआ.

माकपा कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज

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अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन नहीं हैं. उसके बाद अदालत ने छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

इससे पहले कोझिकोड जिला सत्र न्यायालय ने छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

गौरतलब है कि केरल पुलिस ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं को कथित रूप से माओवादियों से सहानुभूति रखने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Nov 27, 2019, 8:07 PM IST

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