नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को टूजी स्पेक्ट्रम केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई और ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा. पहले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही अपील दायर किया है. जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच सुनवाई करेगी.
प्रक्रियाओं का नहीं किया गया था पालन
पहले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की और से कहा गया था कि सीबीआई ने तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही अपील दायर की है. पिछले 22 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आरोपियों की और से वकील विजय अग्रवाल ने 17 जनवरी 2018 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के कम्युनिकेशन को निरस्त करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि वह कम्युनिकेशन सीबीआई मैन्युअल और हाईकोर्ट के नियमों के खिलाफ है. साथ ही उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने सीबीआई की और से दिए गए दस्तावेजों पर गौर किया, तो पाया कि सीबीआई ने बिना प्रक्रियाओं का पालन किए ही अपील दायर की है.
डिवीजन बेंच के पास रेफर करने की मांग
पिछले 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आरोपी करीम मोरानी की और से वकील सुधीर नंद्राजोग ने इस मामले के डिवीजन बेंच को रेफर करने की मांग की थी. सुधीर नंद्राजोग ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले से जुड़ा कानूनी पहलू डिवीजन बेंच के पास लंबित है. ऐसे में इस मामले को डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया जाए या डिवीजन बेंच के फैसले का इंतजार किया जाए, क्योंकि उस फैसले का बड़ा असर होगा. उन्होंने कहा था कि जज कामिनी की और से रेफर किए गए सवालों पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच सुनवाई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित