मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित नशीले पदार्थों के एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिकाओं पर विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने रिया-शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों की भी जमानत याचिका को खारिज किया है.
रिया और शौविक के अलावा अब्दुल बासित, जैद विलातरा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका भी खारिज की. रिया के वकील सतीश मनशिंदे ने कहा कि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
बता दें, रिया और शौविक को नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था.
एनसीबी का विरोध
एनसीबी ने गुरुवार को जमातनत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भले ही इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की मात्रा कम थी, लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी.
विशेष न्यायाधीश जी बी गुराव ने गुरुवार को चक्रवर्ती भाई-बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना. मामले में चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी न्यायाधीश ने सुनवाई की.
रिया-शौविक लाते थे ड्रग
सरकारी वकील अतुल सर्पांडे ने कहा कि एनसीबी ने सभी आरोपियों की याचिकाओं का विरोध किया. जमानत याचिकाओं पर अपने जवाब में दाखिल किये गये हफलनामे में एनसीबी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए नशीले पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे.