महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, 'हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार सीबीआई को हर संभव प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने साफ-साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह मामले में जो जांच की उसमें कोई भी दोष नहीं है, बहुत ही सही तरीके के जांच की गई.
सुप्रीम कोर्ट- सुशांत केस की जांच सीबीआई को, पटना में दर्ज एफआईआर सही
17:12 August 19
अनिल देशमुख ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
14:10 August 19
नीतीश कुमार बोले- सीबीआई जांच पर भरोसा, न्याय होगा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट होता है कि बिहार पुलिस द्वारा जांच और यहां दर्ज की गई एफआईआर सही थी. सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार या बिहार के लोग ही नहीं, पूरा देश इस मामले को लेकर चिंतित है. सीबीआई जांच होने से लोगों को भरोसा है कि न्याय होगा.
13:43 August 19
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार
सीबीआई टीम कल जाएगी मुंबई
- सीबीआई की एसआईटी टीम कल मुंबई जाएगी. जांच टीम में दो एसपी और अन्य अधिकारी मुंबई जाएंगे.
- महाराष्ट्र सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद कई प्रतिक्रिया देंगे.
13:34 August 19
रिया के वकील ने कहा- वह सहयोग करेंगी
सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मनेशिंदे ने कहा कि रिया ने जैसे पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को जांच में सहयोग दिया वैसे ही सीबीआई जांच का सामना करेगी. कोई भी एजेंसी जांच करे सत्य वही रहेगा जो है. रिया ने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी.
13:20 August 19
पात्रा बोले-सुनने में आया है महाराष्ट्र सरकार अब रो 'रिया' है!
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि पहले महाराष्ट्र सरकार सो 'रिया' था फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो 'रिया' था अब मुंबई में सरकार रो 'रिया' है दोस्तों जल्दी ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा 'रिया' है.
12:40 August 19
राउत बोले- कोई भी कानून से ऊपर नहीं
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि कोर्ट अपना फैसला दे चुका है अब राजनीतिक टिप्पणी करना सही नहीं है. हमारे राज्य की न्याय प्रणाली हमेशा से देश में सर्वश्रेष्ठ रही है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी को न्याय देना आदर्श है.
12:20 August 19
मुंबई पुलिस आयुक्त की प्रतिक्रिया
मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि कोर्ट से फैसले की प्रति मिलने के बाद उसकी जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं से आदेश की प्रति भेजने के लिए बोला है.
12:03 August 19
बिहार के डीजीपी की प्रतिक्रिया
सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है और देश को भरोसा दिलाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न्याय मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि बिहार पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया. ये अन्याय के खिलाफ जीत है. हमें विश्वास है कि सुशांत को न्याय मिलेगा. हम पर कई आरोप लगाए गए. हमें जांच नहीं करने दी गई. पटना पुलिस सब कुछ कानूनी रूप से कर रही थी.
11:59 August 19
सुशांत सिंह के वकील की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत के वकील विकास सिंह ने कहा कि ये फैसला सुशांत के परिवार के लिए बड़ी जीत है. न्यायालय ने माना है कि, सुशांत सिंह केस मामले में मुंबई पुलिस कोई जांच नहीं की थी. ये इंसाफ की तरफ ये पहला और कदम है.
11:57 August 19
कंगना रणौत बोलीं- मानवता की जीत हुई
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत ने भी मामले को सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. कंगना रणौत की टीम ने ट्वीट कर लिखा, 'मानवता की जीत हुई है, सभी एसएसआर (सुशांत सिंह राजपुत) योद्धाओं को बधाई, पहली बार मुझे सामूहिक चेतना की इतनी प्रबल शक्ति महसूस हुई है, अद्भुत.'
11:55 August 19
सुशांत की बहन की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा कि, 'आखिरकार, केस की जांच सीबीआई करेगी.'
11:48 August 19
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अंकिता लोखंडे ने कहा कि सत्य की जीत हुई
11:20 August 19
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले को चुनौती देने की इजाजत मांगी है.
11:15 August 19
सुप्रीम कोर्ट का फैसला :
- कोर्ट ने कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर सही है.
- कोर्ट ने मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए.
11:06 August 19
सुप्रीम कोर्ट का फैसला :
- सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है.
- कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को जांच करने का अधिकार है.
- कोर्ट ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की मांग को सही बताया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
09:38 August 19
सुशांत केस, रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली : दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
रिया चक्रवर्ती की मामले को बिहार से मुंबई स्थानांतरित करने की याचिका पर फैसला सुनाया.
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में दर्ज कराई गई इस प्राथमिकी में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित छह व्यक्तियों पर अपने पुत्र को आत्महत्या के लिये मजबूर करने सहित कई गंभीर आरोप लगाये हैं.
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के अनुसार न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ यह फैसला सुनाएगी. न्यायमूर्ति रॉय ने 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की थी.
सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे. मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुये इस मामले की जांच कर रही है.
बिहार सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत से कहा था कि 'राजनीतिक प्रभाव' की वजह से मुंबई पुलिस ने अभिनेता राजपूत के मामले में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की है.
दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि इस मामले में बिहार सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है.
रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना था कि मुंबई पुलिस की जांच इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है और उसने 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किये हैं.
इसके विपरीत, राजपूत के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि उनका महाराष्ट्र पुलिस में भरोसा नहीं है. उनका कहना था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की पुष्टि की जाये और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में सीबीआई को हर तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया जाये.
बिहार सरकार का दावा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर पटना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी विधि सम्मत और वैध है.
राज्य सरकार ने यह भी दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उसे न तो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी और न ही उसने अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है.
इस मामले में केन्द्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मुंबई में तो कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दिये बगैर कोई जांच ही नहीं की जा सकती.
केन्द्र ने कहा था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना भी जारी हो गयी है.