नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली यचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.
उच्चतम न्यायालय आज जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत उनकी मां (महबूबा मुफ्ती) की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
इस दौरान न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश भी दिया, जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने उच्च न्यायालय समेत किसी अन्य न्यायिक संस्था में अपनी मां की हिरासत को चुनौती नहीं दी है.