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सीएए पर याचिकाओं की सुनवाई सबरीमाला के बाद : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सबरीमाला मामले पर सुवाई होने के बाद सुनवाई होगी. उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को याचिकाओं पर सुनवाई का उल्लेख अदालत के होली अवकाश के बाद फिर से करने को कहा.

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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (फाइल फोटो)

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Published : Mar 5, 2020, 11:35 AM IST

Updated : Mar 5, 2020, 1:52 PM IST

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से अदालत के होली अवकाश के बाद संशोधित नागरिकता कानून, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख करने को कहा है. इस मामले पर सुनवाई सबरीमाला मामले पर सुनवाई के बाद होगी. कपिल सिब्बल ने सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तत्काल सूची के लिए याचिका का उल्लेख किया था.

न्यायालय ने कहा कि अब तक केंद्र ने मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है. पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल रहे.

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की खंडपीठ को बताया कि केंद्र दो दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेगा.

नौ सदस्यीय पीठ सबरीमला मंदिर और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश तथा दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतने की प्रथा समेत विभिन्न धार्मिक मामलों पर विचार कर रही है.

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Last Updated : Mar 5, 2020, 1:52 PM IST

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