नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा प्रदान करने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सेवा शुरू करने के अनुरोध पर विचार के लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया.
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस समिति में जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश प्रदेश के मुख्य सचिव और संचार सचिव भी शामिल होंगे. यह समिति 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करेगी.