नई दिल्ली :2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों की फांसी टल सकती है. चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी हो चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों को 22 जनवरी को फांसी दिए जाने का आदेश पारित किया था.
कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दोषियों को निर्धारित फांसी की स्थिति के बारे में 17 जनवरी तक उचित रिपोर्ट दाखिल करें. ये निर्देश उस समय दिया गया, जब जेल अधिकारियों द्वारा दोषियों के पास बचे विकल्पों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया.
इससे पहले गुरुवार के ही ताजा घटनाक्रम में दिल्ली सरकार ने मामले के एक दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी. दया याचिका उपराज्यपाल को भेज दी गई थी, जिसे उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया.
2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के दोषियों में से एक मुकेश के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुकेश के वकीलों ने एक अर्जी दी थी, जिसमें अदालत ने उसके द्वारा दी गई दया याचिका और निष्पादन की तारीख (22 जनवरी) के स्थगन की मांग की गई है. अदालत ने वकीलों को निर्देश दिया कि आवेदन की प्रति अभियोजन पक्ष को भी दिए जाएं.
ट्रायल कोर्ट ने राज्य को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले में आज दोपहर दो बजे सुनवाई होगी. कोर्ट ने 2012 के दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता से भी जवाब मांगा है.
इससे पहले 2012 निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को टालने से इनकार कर दिया, जिसमें डेथ वारंट जारी किया गया था. हाईकोर्ट ने मुकेश के वकील को याचिका को सत्र अदालत में चुनौती देने की छूट दी है और लंबित दया याचिका के बारे में कोर्ट को अवगत कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह फांसी की सजा में देरी की रणनीति लग रही है.