नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट आज उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करेगा. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच इस मामले मे सुनवाई करेगी. इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी.
तीस हजारी कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की कैद
23 नवंबर 2020 को सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने कहा था कि सजा को निलंबित करने का पर्याप्त आधार हैं. पिछले छह नवंबर को हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. बीते 13 मार्च को तीस हजारी कोर्ट उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी. कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
सेंगर समेत सात आरोपी हुए थे दोषी करार
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सेंगर ने कहा था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए और उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए. पिछले चार मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को बरी कर दिया था.