अहमदाबाद :गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से जवाब मांगा है जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना की अलग-अलग तारीख को चुनौती दी गई है. इस महीने के अंत में यह चुनाव होने हैं.
याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से एसईसी द्वारा 23 जनवरी को जारी उस परिपत्र को रद्द करने का निर्देश जारी करने की मांग की जिसमें मतगणना की तारीख 23 फरवरी और दो मार्च तय की गई है.
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की खंडपीठ ने नटवर माहिदा, गोविंद परमार और जगदीश मकवाना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख तय की गई है.