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कोरोना संकट : लॉकडाउन 4.0 शुरू, जानिए- नए नियमों में क्या-क्या हुए बदलाव

कोरोना संकट के बीच देश में गत 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. इसका प्रथम चरण 14 अप्रैल तक और दूसरा चरण तीन मई तक था. वहीं, तीसरा चरण रविवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गया. सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन 4.0 के तहत नए दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

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Published : May 18, 2020, 8:28 AM IST

Updated : May 18, 2020, 7:31 PM IST

नई दिल्ली : वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के तहत भारत में आज से लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है. दूसरे शब्दों में कहें तो गत 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, अब इसका फैसला राज्य कर सकेंगे.

मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या-क्या नहीं.

मंत्रालय के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अब अपनी-अपनी सीमाओं में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकते हैं और वे 'रेड' एवं 'ऑरेंज' जोन के अंदर किसी भी क्षेत्र विशेष को मानदंडों के आधार पर निषिद्ध या बफर जोन घोषित कर सकते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार रात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं.

नये दिशानिर्देशों के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में तय मानदंडों के आधार पर अपने हिसाब से अब 'रेड', 'ऑरेंज' और 'ग्रीन' जोन तय कर सकेंगे.

बता दें कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए ये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं.

लॉकडाउन 4.0 के जारी नए दिशानिर्देश
निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी.

मंत्रालय के अनुसार देश भर में कुछ गतिविधियों पर लागू पाबंदी जारी रहेगी.

लॉकडाउन 4.0 में क्या हैं रियायतें
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के जारी नये दिशानिर्देशों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गई हैं, जिनमें मॉल को छोड़ कर बाजारों में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गयी है। ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों तक आपूर्ति की अनुमति दे दी गयी है, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आतीं.

अंतरराज्यीय बस सेवाओं को इजाजत
लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय बस सेवाओं की इजाजत दी गई है. सरकार के इस कदम से पैदल अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हजारों प्रवासी श्रमिकों को तत्काल राहत मिलने की संभावना है.

लॉकडाउन 4 संबंधी दिशानिर्देश

रात में कर्फ्यू
हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

इस बीच, राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिए गये हैं, जिसकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे.

गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर विचार करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए.

ये सब सेवाएं बंद रहेंगी
देशभर में 31 मई तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, होटल, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे. विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं.

दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी.

गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे. इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही, सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.

गृह मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है.

लॉकडाउन 4 संबंधी दिशानिर्देश

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है, राज्य अपने यहां टैक्सियों और ऑटोरिक्शा के परिचालन पर भी फैसला ले सकते हैं.

दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें.

केंद्र ने खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश पर पाबंदी होगी.

रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन घरों तक भोजन की आपूर्ति के लिए उनके किचन में कामकाज हो सकता है.

केंद्र ने स्पष्ट किया कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने समेत सभी जरूरी मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा.

रेलवे ने भी कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में केवल ‘श्रमिक विशेष ट्रेनें’, अन्य विशेष ट्रेनें, पार्सल और मालगाड़ी सेवाएं ही संचालित होंगी.

बता दें कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. इसका प्रथम चरण 14 अप्रैल तक और दूसरा चरण तीन मई तक था. वहीं, तीसरा चरण रविवार मध्यरात्रि को समाप्त होने जा रहा है.

लॉकडाउन के नये दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे. सिर्फ लोगों की आवाजाही के संबंध में प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा.

Last Updated : May 18, 2020, 7:31 PM IST

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