नई दिल्ली : वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के तहत भारत में आज से लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है. दूसरे शब्दों में कहें तो गत 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, अब इसका फैसला राज्य कर सकेंगे.
मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या-क्या नहीं.
मंत्रालय के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अब अपनी-अपनी सीमाओं में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकते हैं और वे 'रेड' एवं 'ऑरेंज' जोन के अंदर किसी भी क्षेत्र विशेष को मानदंडों के आधार पर निषिद्ध या बफर जोन घोषित कर सकते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार रात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं.
नये दिशानिर्देशों के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में तय मानदंडों के आधार पर अपने हिसाब से अब 'रेड', 'ऑरेंज' और 'ग्रीन' जोन तय कर सकेंगे.
बता दें कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए ये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं.
लॉकडाउन 4.0 के जारी नए दिशानिर्देश
निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी.
मंत्रालय के अनुसार देश भर में कुछ गतिविधियों पर लागू पाबंदी जारी रहेगी.
लॉकडाउन 4.0 में क्या हैं रियायतें
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के जारी नये दिशानिर्देशों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गई हैं, जिनमें मॉल को छोड़ कर बाजारों में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गयी है। ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों तक आपूर्ति की अनुमति दे दी गयी है, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आतीं.
अंतरराज्यीय बस सेवाओं को इजाजत
लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय बस सेवाओं की इजाजत दी गई है. सरकार के इस कदम से पैदल अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हजारों प्रवासी श्रमिकों को तत्काल राहत मिलने की संभावना है.
रात में कर्फ्यू
हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
इस बीच, राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिए गये हैं, जिसकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे.
गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर विचार करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए.