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देशव्यापी लॉकडाउन : कौन-कौन से सामान मिलते रहेंगे, गाइडलाइन जारी

home ministry on nationwide lockdown
लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

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Published : Mar 24, 2020, 9:12 PM IST

Updated : Mar 24, 2020, 11:33 PM IST

21:27 March 24

गृह मंत्रालय की विस्तृत गाइडलाइन (पेज 1)

गृह मंत्रालय ने जारी दिशानिर्देश में कहा कि भारत सरकार, इससे पोषित, अधीनस्थ और सार्वजनिक निगम के कार्यालय बंद रहेंगे.

हालांकि अपवाद में रक्षा, सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोग (एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा संचालन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, डाक घर खुले रहेंगे. 

इसके अलावा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार की सभी कार्यालय बंद रहेंगे.  

अपवाद में पुलिस, होमगार्ड, नागरिक रक्षा, फायर ब्रिगेड, आपातकालीन सेवा, जेल, आपदा प्रबंधन की सेवाएं जारी रहेंगी.  

राज्यों में जिला प्रशासन, जल, बिजली, सफाई, विभाग खुले रहेंगे.

इसके नगरपालिका में उतने ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, जिनकी जरूरत होगी.  

देश में निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, जिनमें दवा की दुकानें, अस्पताल आदि स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें शामिल हैं.  

सभी निजी और व्यापरिक कार्यालय बंद रहेंगे.  

देश में राशन की दुकान, किराने की दुकान (जन वितरण प्रणाली के तहत), खाद्य पदार्थों की दुकानें, मीट और मछली दुकानें, पशु चारे की दुकान, होम डिलेवरी, फल, सब्जी दुकानें चालू रहेंगी.

इसके अलावा बैंक, एटीएम, इंटनेट सेवा, ब्राडकॉस्ट और केबिल सेवा, जरूरी सूचना सेवा तकनीकी, पेट्रोल पंप की सुविधा जारी रहेगी.  

ई-कामर्स के जरिए सभी जरूरी समानों की डिलेवरी जारी रहेगी. जैसे कि खाना, दवाएं, चिकित्सीय उपकरण.

बता दें कि सभी हवाई सेवा, रेल सेवा, बस सेवा बंद रहेगी. इसके अलावा होटल, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे.  

बता दें कि जरूरी सामनों को लाने वाले परिवहन के आवागमन पर छूट रहेगी.  

21:25 March 24

गृह मंत्रालय की विस्तृत गाइडलाइन (पेज 2)

21:25 March 24

गृह मंत्रालय की विस्तृत गाइडलाइन (पेज 3)

देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर 24 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का अनुपालन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और इसके स्वायत्त संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों के सभी कार्यालय 3 सप्ताह की अवधि के लिए बंद रहेंगे. फिर भी, सभी अधिकारी और कर्मचारी उक्त आदेश के अनुसार घर से काम करेंगे.

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में ब्यूरो प्रमुख और डिवीजन प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि रिलीज से संबंधित सभी वित्तीय मामले, विशेष रूप से वेतन और पेंशन को मंजूरी दे दी जाए.

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि CBSE, NIOS और NTA को परीक्षाओं के संशोधित शेड्यूल पर काम करना चाहिए. स्वायत्त निकायों और NCERT को वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का मसौदा तैयार करना चाहिए.

21:25 March 24

पीएम मोदी ने दुकानों पर भीड़ न लगाने की अपील की

पीएम मोदी ने भीड़ न लगाने की अपील की

21:14 March 24

जरूरी वस्तुओं और दवाओं की उपलब्धता रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने दुकानों पर भीड़ न लगाने की अपील की.

सरकार ने कहा है कि पुलिस, पेट्रोल पंप, बिजली और गैस सेवाओं जैसी जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.

21:11 March 24

लॉकडाउन के बाद MHA

गृह मंत्रालय जारी करेगी गाइडलाइन.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है. इस दौरान आपात सेवाओं को जारी रखने के संबंध में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है. पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को आश्वस्त किया है कि लोगों को जरूरी वस्तुएं मिलेंगी. चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Last Updated : Mar 24, 2020, 11:33 PM IST

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