नई दिल्ली :केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि गुजरात का 'ग्रेट गोल्डन सर्कस' पूरे देश में एकमात्र ऐसा सर्कस है, जिसे वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत मान्यता प्राप्त है.
प्राधिकरण ने अदालत को बताया कि सर्कस को नोटिस जारी करके यह बताने को कहा गया है कि हाथियों के रखरखाव एवं प्रदर्शन के संबंध में कानून के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के कारण उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए.
प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में यह प्रतिवेदन दिया. यह हलफनामा जानवरों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी संस्था 'पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल' (पेटा) और भारतीय पशु संरक्षण संगठन के परिसंघ (एफआईएपीओ) की जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है.