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सरकार की नया श्रम कानून लाने की योजना, 44 पुराने कानूनों को 4 श्रेणियों में मिलाया जाएगा

भाजपा सरकार द्वारा नया श्रम विधेयक बनाने का फैसला लिया गया है. यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. जानें श्रम विधेयक से निवेशकों को कितने और क्या क्या लाभ होंगे....

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Published : Jun 11, 2019, 10:29 PM IST

Updated : Jun 11, 2019, 11:50 PM IST

संतोष गंगवार.

नई दिल्ली: निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार नया श्रम विधेयक पेश करने की योजना बना रही जिसमें 44 पुराने श्रम कानूनों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा , औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध - इन चार श्रेणियों के कानूनों में मिला दिया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अंतर - मंत्रीस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे.

मोदी सरकार की नई स्कीम के बारे में जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

गंगवार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'संसद के आगामी सत्र में नया श्रम विधेयक पेश किया जाएगा.'

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गंगवार ने कहा कि इस विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा जिसके बाद इसे संसद के आगामी सत्र के संभवत : दूसरे सप्ताह में पेश किया जाएगा.

Last Updated : Jun 11, 2019, 11:50 PM IST

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