नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की. लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी.
केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. आवश्यक गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए अनलॉक 2 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक-2 में राजनीतिक, खेल, सामाजिक मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है. साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
नए दिशानिर्देश 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं.
इस दौरान हवाई सेवा और रेल सेवा में छूट देने की तैयारी की जा रही है. निर्देशों के अनुसार, घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों के संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा.