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केंद्र ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की - guidelines for Unlock 2

केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है. एक जुलाई से अनलॉक2 लागू होगा. इस दौरान मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे. रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. पढ़ें पूरी खबर....

गृहमंत्रालय
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Published : Jun 29, 2020, 10:11 PM IST

Updated : Jun 29, 2020, 11:06 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की. लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी.

केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. आवश्यक गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए अनलॉक 2 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक-2 में राजनीतिक, खेल, सामाजिक मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है. साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

नए दिशानिर्देश 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं.

इस दौरान हवाई सेवा और रेल सेवा में छूट देने की तैयारी की जा रही है. निर्देशों के अनुसार, घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों के संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा.

रात के कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है और रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल की ढुलाई और उतारने और उनके गंतव्य तक जाने और उतारने के लिए रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है.

दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं. हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.

केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से प्रभावी कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा.

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे.

वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है.

इसके अलावा 31 जुलाई, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू रहेगा.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) द्वारा कंटेनमेंट जोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

Last Updated : Jun 29, 2020, 11:06 PM IST

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