दिल्ली

delhi

चीन को झटका, भारत नहीं आ पाएगा आसियान देशों से चीनी सामान

By

Published : Sep 18, 2020, 11:08 PM IST

Updated : Sep 18, 2020, 11:54 PM IST

केंद्र सरकार ने आसियान देशों के माध्यम से देश में आने वाले सस्ते चीन के सामानों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार आसियान देशों से आने वाले माल की जांच के लिए नए नियम लागू कर रही है. पढ़ें वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट...

चीनी सामान
चीनी सामान

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आसियान देशों के माध्यम से देश में आने वाले सस्ते चीनी सामानों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार आसियान देशों से आने वाले माल की जांच के लिए नए नियम लागू कर रही है. यह नियम 21 सितंबर से लागू होगा.

मंत्रालय के मुताबिक, सरकार एफटीए वाले देशों से आने वाले माल की जांच के लिए नए नियम लागू कर रही है. इसके तहत आयातकों को सोर्स ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा.

सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 (CAROTAR- 2020) 21 सितंबर से लागू होगा.

नए नियमों के तहत जिस देश में माल आयात हो रहा है. यह माल तभी उस देश का माना जाएगा. जब उस देश का माल 35 फीसदी मूल्यवर्धन मानदंडों को पूरा करेगा.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम जानकारी की एक सूची, जिसे बनाए रखने के लिए एक आयातक की आवश्यकता होती है, नए नियमों के साथ दी गई है. यह गैर-आसियान निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाएगा, जो लगभग शून्य शुल्क का लाभ लेने के लिए आसियान देशों के माध्यम से अपने माल को सीमा पार करते हैं.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों से एफटीए के तहत ड्यूटी रियायतों के किसी भी दुरुपयोग की जांच करने में सीमा शुल्क से हाथ मजबूत होंगे.

नए नियम आयातक को मूल देश का सही पता लगाने में मदद करेगा और रियायती शुल्क का दावा करेगा. इसके अलावा एफटीए के तहत वैध आयात की सुगमता में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करेगा.

गौरतलब है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के सदस्य देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं.

Last Updated : Sep 18, 2020, 11:54 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details